What is honour killing? ऑनर किलिंग क्या है ?
जब एक परिवार या समुदाय के सदस्य किसी अन्य परिवार के सदस्य की हत्या कर देते हैं, तो यह एक गंभीर सामाजिक समस्या है, जिसे ऑनर किलिंग कहा जाता है।
सदस्यों का मानना है कि पीड़ित ने अपने परिवार या समुदाय को शर्मसार या अपमानित किया है। परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा महिला सदस्यों के खिलाफ अक्सर ऑनर किलिंग की जाती है, जिससे परिवार का अपमान होता है।

इसका अर्थ है कि एक बड़े परिवार या समुदाय के कई सदस्य मिलकर अपराध करते हैं । यह भारत के उत्तरी भागों में ज्यादातर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में है। ऑनर किलिंग की घटनाओं में वृद्धि ने इसे एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा बना दिया है I
ऑनर किलिंग के अपराधों में सामूहिक होने के कारण, परिवार के किसी अन्य सदस्य को मारने के कई कारण हैं। विवाहेतर यौन संबंध बनाना, बलात्कार पीड़िता होना, तयशुदा विवाह से इंकार करना, ऐसे रिश्ते में रहना जिसे उनके परिवार ने अस्वीकार कर दिया हो ।
समाजशास्त्रियों का मानना है कि जाति व्यवस्था की निरंतर कठोरता के कारण सम्मान हत्याएं होती रहती हैं, क्योंकि आस्था आदि को त्याग के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि वे इस जघन्य अपराध को करने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि वे अपनी जातिगत स्थिति खो देंगे, जिसके माध्यम से वे बहुत से लाभ प्राप्त करते हैं और समाज में उच्च सम्मान पाते हैं।
यह जानना महत्वपूर्ण है कि ऑनर किलिंग भारत तक ही सीमित नहीं है क्योंकि यह कई देशों में होता है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में, “ऑनर किलिंग” महिलाओं के खिलाफ हिंसा का एक स्वीकृत रूप है ऑनर किलिंग महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन (१९७९) पर कन्वेंशन का उल्लंघन करती है। इस कन्वेंशन पर दुनिया भर के 185 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से 90% से अधिक संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, जिनमें से अधिकांश देश ऑनर किलिंग का शिकार हैं। भारत भी हस्ताक्षरकर्ता है।
इसके विरुद्ध भारतीय कानून
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत ऑनर किलिंग गंभीर अपराध है, जो भारत में मानव वध और हत्या है। आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराधियों को दंडित किया जा सकता है। आईपीसी की धारा 302 के तहत समुदाय और सदस्यों पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके अलावा, ऑनर किलिंग भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1) और (3), 19, 21 और 39(एफ) का उल्लंघन करती है।
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